राज्य निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया है. आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग को यह फैसला हाई कोर्ट के उस निर्णय के कारण लेना पड़ा है जिसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों पर चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाई गई है

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पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सोमवार को 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है

प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगाई गई थी जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं

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खास बात यह है कि सोमवार को प्रदेश के 12 जिलों में आयोग द्वारा प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन किया जाना है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग असमंजस में दिखाई दे रहा है. ऐसे में आयोग ने मौजूदा स्थितियों को देखते हुए फौरी तौर पर सिंबल आवंटन के लिए 2 तक रोक लगा दी है.

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हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने एप्लीकेशन लगाकर पूर्व में लिए गए निर्णय पर अपना पक्ष लिखित रूप में भी रखा है. इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है. राज्य निर्वाचन आयोग की नजर हाई कोर्ट की इसी सुनवाई पर है

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