तीनों दोषियों की जमानत खारिज होना न्यायिक प्रक्रिया में मजबूत पैरवी का प्रमाण

धामी सरकार की कार्रवाई और मजबूत पैरवी से अंकिता को न्याय की दिशा में मजबूती, दोषियों की जमानत खारिज

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज होने पर कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने घटना के सामने आते ही त्वरित कार्रवाई की और शुरुआत से ही न्याय सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी।
उन्होंने कहा कि घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। इसके बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मामला केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि न्यायालय में मजबूत साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी हो। करीब 500 पन्नों की चार्जशीट में लगभग 100 गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल किए गए।
श्रीमती पाठक ने कहा कि मजबूत जांच और अभियोजन का परिणाम न्यायालय के फैसले में सामने आया, जिसमें तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अब एक बार फिर उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होना दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी उन्हें कानूनी राहत नहीं मिल सकी।
उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि अंकिता के परिवार की मांगों का सरकार ने किस तरह सम्मान किया। परिजनों की मांग पर तीन बार सरकारी अधिवक्ता बदले गए और माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए। सरकार ने पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि ₹25 लाख की आर्थिक सहायता के साथ अंकिता के पिता और भाई को रोजगार भी उपलब्ध कराया।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि न्याय व्यवस्था साक्ष्यों और कानून के आधार पर चलती है, राजनीतिक मंचों के आरोपों के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार का रिकॉर्ड स्पष्ट है, त्वरित गिरफ्तारी, एसआईटी जांच, मजबूत चार्जशीट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, प्रभावी अभियोजन, परिवार की मांगों का सम्मान और पीड़ित परिवार को आर्थिक एवं रोजगार संबंधी सहायता। सरकार ने शुरुआत से जो कहा, उसे कार्रवाई के जरिए साबित किया है

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