पूर्व में 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने तीसरे अभियुक्त को दिल्ली से दबोचा।

अभियुक्त BBA की फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर मैनेजर के पद पर कर रहा था नौकरी।

वादी जय सिंह चौहान, परीक्षा नियंत्रक, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि कासिफ कलीम एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के नाम, अंकतालिकाओं, उपाधि प्रारूपों, विश्वविद्यालयीय मोहरों एवं संबंधित अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों का कूटरचित एवं अवैध रूप से निर्माण कर उन्हें वास्तविक एवं प्रमाणिक अभिलेखों के रूप में विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-19/2026, धारा 318(4), 336(3), 336(4), 338 एवं 340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।

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प्रकरण की गंभीरता, संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए नामजद अभियुक्तों एवं अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

निर्गत निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री मनोज कुमार ठाकुर एवं क्षेत्राधिकारी श्रीनगर तपेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा पूर्व में नामजद अभियुक्त कासिफ कलीम एवं प्रकाश में आए एक अन्य अभियुक्त देवांश पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है है। इसके उपरांत मामले में संलिप्त अन्य संभावित अभियुक्तों की पहचान एवं उनकी भूमिका के संबंध में जानकारी जुटाने हेतु लगातार सुरागरसी, पतारसी एवं सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। गहन विवेचना एवं लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप उक्त प्रकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक अन्य अभियुक्त मनजीत सिंह द्वारा भी गढ़वाल विश्वविद्यालय की फर्जी BBA की अंकतालिका और डिग्री बनाई गई है और उसके आधार पर एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी कर रहा है जिसके पश्चात पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मनजीत सिंह को बसंत विहार साउथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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पंजीकृत अभियोग का विवरण :
मु0अ0सं0-19/2026, धारा – 318(4), 336(3), 336(4), 338 एवं 340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :
मनजीत सिंह पुत्र सतवीर सिंह निवासी ग्राम संतोखपुरा थाना सदर तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा उम्र 33 वर्ष

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