निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में नेहरुकोलोनी निवासी: आशीष रांगड पुत्र श्री प्रताप सिंह रांगड़ निवासी माता मंदिर रोड , मोथारावाला जनपद देहरादून एक आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध मार पीट, लड़ाई झगड़े व अन्य आपराधिक गतिविधियों से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का थाना नेहरुकोलोनी पर आपराधिक इतिहास होने एवं अभियुक्त की छवि आम-जनता के मध्य आपराधिक प्रवृत्ती की होने पर जनहित एवं थाना क्षेत्र मे शान्ति व कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के दृष्टिगत उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 10/10/2026 को अभियुक्त को जनपद सीमा के सहारनपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ढोल बजाकर एवं लाउडस्पीकर से मुनादी कर आमजनता के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जनपद देहरादून से जिला बदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त 06 माह की अवधि मे अभियुक्त जनपद देहरादून की सीमा मे पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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विवरण अभियुक्त:

आशीष रांगड पुत्र प्रताप सिंह रांगड़ निवासी माता मंदिर रोड , मोथारावाला जनपद देहरादून

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त आशीष रांगड़

01 : मु0अ0सं0 : 186/25 धारा : 117(2), 352,351(2),191(2) BNS

02 : मु0अ0सं0 : 35/25 धारा : 115(2),126,191(2), 351 (2) BNS

03: मु0अ0सं0 : 406/23 धारा : 148,325,506 IPC

04: मु0अ0सं0 : 104/25 धारा : 115(2), 191(2) BNS

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