दिनांक: 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में 03 नये कानून (1)- भारतीय न्याय सहिंता 2023 (2)-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा (3)- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू/क्रियान्वयन होने पर आमजन तक नये कानून की जागरूकता हेतु वृहद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर जन-समान्य को नये कानून की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया। 
जिसके अनुपालन में आज दिनांक: 25-07-24 को जनपद देहरादून के अलग-अलग थानों में जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नये कानून के लागू/क्रियान्वयन होने पर विस्तार से नए आपराधिक कानून में महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान, अपराध पंजीकरण की प्रक्रिया में जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर के समायोजन, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध एवं साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल से सम्बंधित विशेष बदलावों के विषय मे विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। उक्त सम्बन्ध में जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

01: कोतवाली डोईवाला:-

डोईवाला क्षेत्रन्तर्गत स्थित संत कबीर इंटर कॉलेज मियांवाला मे कार्यरत स्टाफ एवं छात्र-छात्राओ के साथ चौकी प्रभारी हर्रावाला उ0नि0 रमन बिष्ट एवं आरटीसी पुलिस लाइन देहरादून मे नियुक्त उप निरीक्षक (अध्यापक) उ0नि0 कृष्ण चंद्र सती एवं म0उ0नि0 कृष्णा जायडा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

02: थाना प्रेमनगर :-

प्रेमनगर क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा डीबीआईटी कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन कर नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। गोष्ठी के दौरान कालेज के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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