उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-D, उत्तराखण्ड


पंचायतीराज अधिनियम 2016, संशोधित अध्यादेश 2025 तथा नवीन आरक्षण नियमावली 2025 के तहत तय किया गया है गौरतलब है कि शासनादेश संख्या 822/XII(1)/2025, दिनांक 11 जून 2025 के प्रस्तर-4.1 में स्पष्ट किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण शासन स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।