राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की। आदेश में लिखा गया कि चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखंड राज्यपाल इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा। राज्य सरकार ने आगामी विभिन्न आयोजनों के चलते राज्य में एस्मा लगा दिया है

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