उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री डॉ प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा किया गया बैठक में विभिन्न विषयों यथा विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों तथा फिटमेंट समिति द्वारा संस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी बैठक में राज्य द्वारा धारा 74 A के अंत:स्थापन के क्रम में विभिन्न नियमों में नई धारा का उल्लेख किये जाने के उद्देश्य से संशोधन, 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में धारा 73 के अंतर्गत सृजित कर को जमा किये जाने की शर्त के अधीन ब्याज तथा अर्थदंड की माफी के लिए नयी धारा 128A के अंत:स्थापन के क्रम में निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया, IPC को भारतीय न्याय संहिता (BNS) से प्रतिस्थापित किये जाने के कारण Form GST INS-01 में संशोधन, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के लिए आईटीसी लिए जाने की तारीख 30.11.2021 कर दिए जाने और पंजीयन निरस्तीकरण तथा पंजीयन बहाली के मध्य दाखिल की जाने वाली विवरणी में व्यापारी द्वारा आईटीसी लिए जा सकने के प्रावधान को लागू किये जाने से सम्बंधित प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक में फिटमेंट समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अंतर्गत कर दरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाने तथा कतिपय विसंगतियों को दूर किये जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस क्रम में राज्य द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से seat sharing आधार पर यात्री परिवहन सेवा से सम्बंधित कर की दर 5% होने पर सहमति व्यक्त की गयी l इस संबंध में राज्य द्वारा अग्रेत्तर अवधि के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से seat sharing आधार पर यात्री परिवहन सेवा पर कर की दर 5% होने को स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट न करते हुए संबंधित कर की प्रविष्टि को संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया, जो परिषद द्वारा स्वीकार किया गया।

बैठक में राज्य की ओर से सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन, तथा आयुक्त राज्यकर डा. अहमद इकबाल सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया

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