उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ ने सूचना निदेशालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सोमवार को सूचना निदेशालय
पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की संघ के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह बुदियाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संघ
पदाधिकारियों के साथ मिलकर सभी कार्मिकों की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंट किया। संघ के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह बुदियाल एवं महामंत्री सुरेश चन्द्र भट्ट ने मुख्यमंत्री जी
का स्वागत करते हुए कहा कि आपके कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और कार्मिकों के हित में उल्लेखनीय निर्णय लिये जा रहे है। आपके द्वारा विभागों में जाकर समीक्षा बैठक की अभिनव पहल निःसंदेह स्वागतयोग्य कदम है। श्री भट्ट ने कहा कि राज्य गठन के बाद यह पहली बार हुआ जब मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा सूचना निदेशालय के भवन में पहुंचकर विभागीय समीक्षा बैठक की गई है इस अवसर पर संघ की ओर मा. मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र भी सौपा गया, जिसमें विभागीय ढांचे का पुनर्गठन, जनपद स्तर पर जिला सूचना कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं विभागीय पदों का उच्चीकरण, विभाग में सृजित निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति, गढ़वाल एवं कुमांयू मण्डल में मण्डल स्तरीय कार्यालय की स्थापना की जाय। तद्नुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किये जाने के साथ ही पदोन्नति के लाभ से वंचित कार्मिकों को वन टाइम सैटलमेंट के आधार पर समायोजन करने आदि मांगे रखी मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा संघ पदाधिकरियों को आश्वस्त किया गया कि विभागीय हित में संघ की मांगों पर सकारात्मक निर्णय जल्द लिया जायेगा इस अवसर पर संघ के सलाकार श्री के.एस.पंवार, शेखर चन्द्र जोशी, उपाध्यक्ष श्री प्रशांत रावत, संयुक्त मंत्री कैलाश रावत, संगठन मंत्री अंकित कुमार चौहान, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार धीवान, संयोजक विजय कुमार, प्रचार मंत्री बहादुर सिंह कन्याल, कार्यकारिणी सदस्य संतोषी नेगी, पप्पू चौहान आदि उपस्थित थे
उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ (मुख्यालय) सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून e-mail : sanghsoochna@gmail.com
(शासनादेश संख्या-69/सू.लो.सं./2003-50 सूचना/2003, दिनांक 24 जुलाई, 2003 द्वारा मान्यता प्राप्त)
उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ (मुख्यालय)
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून। म.उंपस रू ेंदहीववबीदं/हउंपसण्बवउ
(शासनादेश संख्या-69/सू.लो.सं./2003-50 सूचना/2003, दिनांक 24 जुलाई, 2003 द्वारा मान्यता प्राप्त)