घटना के बाद से ही अभियुक्त लगातार चल रहा था फरार एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 10 हजार रू0 का ईनाम किया गया था घोषित अभियुक्त के विरुद्ध देहरादून तथा हरिद्वार में गौकशी व अन्य अपराधों के आधा दर्जन अभियोग है पंजीकृत
उ0नि0 जगमोहन सिंह द्वारा थाना प्रेमनगर पर यू0टी0आई0टी0 पुल के नीचे अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 02 गायों को काटने के सम्बन्ध में मु0 मु0अ0सं0: 158/24 धारा: 5/11(1) गोवंश अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग में पुलिस द्वारा पूर्व में घटना में शामिल 03 अभियुक्तों 01: अब्दुल नियाज उर्फ रहमान 02: सोबान पुत्र मकसूद तथा 03: नावेद अहमद उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्तों से पूछताछ में घटना में 01 अन्य अभियुक्त युसूफ पुत्र यूनुस का नाम प्रकाश में आया था, जो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा 10 हजार रू0 का ईनाम घोषित किया गया था।

ये भी पढ़ें:  आयुक्त गढ़वाल ने सहसपुर में विशेष शिविरों का निरीक्षण कर एसआईआर कार्य की जानी प्रगति

वर्तमान में ईनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्पूर्ण राज्य में चलाये जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में टीमें गठित कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थाना प्रेमनगर पर ईनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 158/24 धारा 5/11(1) गोवंश अधिनियम में फरार चल रहे अभियुक्त युसूफ पुत्र यूनुस निवासी खेड़ी शिकोहपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार की गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी/ पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त यूसुफ को भगवानपुर, हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:  शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहे में 08 व्यक्तियों/महिलाओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार

विवरण ईनामी अभियुक्त:-

युसूफ पुत्र यूनुस निवासी खेड़ी शिकोहपुर, थाना भगवानपुर, हरिद्वार

आपराधिक इतिहास :-

अभियुक्त युसूफ :-

1- मु०अ०स०- 77/1998 धारा 379, 411 भा०द०वि० एवं धारा 3/5 गौ वंश अधिनियम, थाना भगवानपुर, हरिद्वार
2-मु०अ०स०- 25/2003 धारा 323, 324, 326, 504, 506 भा०द०वि०, थाना भगवानपुर, हरिद्वार
3-मु०अ०स०- 51/2003 धारा 363, 366, 376 भा०द०वि० थाना भगवानपुर, हरिद्वार
4-मु०अ०स०- 660/2021 धारा 3/5/11(1) उत्तराखंड गौ वंश संरक्षण अधिनियम 2007, थाना भगवानपुर, हरिद्वार
5-मु०अ०स०- 776/2023 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना भगवानपुर, हरिद्वार।
6-मु०अ०स०-158/2024 धारा 5/11(1) उत्तराखंड गौ वंश संरक्षण अधिनियम 2007, थाना प्रेमनगर देहरादून

ये भी पढ़ें:  वोटर लिस्ट से जनता का नाम काटना लोकतंत्र की हत्या, ऐसी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस: पूर्व विधायक मनोज रावत

पुलिस टीम
1-उ0नि0 प्रवीण सैनी चौकी प्रभारी बिधौली थाना प्रेम नगर।
2- हे0कां0 धर्मेंद्र बिष्ट।
3- कां0 1602 नितिन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *