नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक न तो नई नियुक्ति पा सकेगा और न ही प्रमोशन का हकदार होगा

आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से अधिक शेष है, उन्हें दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य होगा। अगर शिक्षक ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें या तो त्यागपत्र देना होगा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा

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जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि नियुक्ति और प्रमोशन में टीईटी की योग्यता से छूट नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर टीईटी की यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी, जब तक कि बड़ी बेंच इस मुद्दे पर फैसला न दे कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है या नहीं

दरअसल, 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यह प्रावधान किया था कि किसी भी व्यक्ति के शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु टीईटी पास करना आवश्यक होगा। हालांकि, जमीनी हकीकत को देखते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह भी कहा कि जिन कार्यरत शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से कम शेष है, उन्हें टीईटी पास करने की जरूरत नहीं है, जब तक वे प्रमोशन नहीं चाहते।

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कोर्ट ने जारी किया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी लागू होने का प्रश्न है, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियुक्ति चाहने वाले और प्रमोशन चाहने वाले सेवा-निरंतर शिक्षक टीईटी पास करें, अन्यथा उनके उम्मीदवार होने पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से कम शेष है, वे रिटायमेंट की आयु तक बिना टीईटी पास किए कार्यरत रहेंगे। हालांकि, अगर ऐसे शिक्षक (जिनकी सेवा पांच वर्ष से कम शेष है) प्रमोशन चाहते है, तो वे टीईटी पास किए बिना पात्र नहीं होंगे।

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