मुख्यंमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में कैबिनेट ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है।

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अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। जिनमें अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस सेवा (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी (पुलिस बल), परिवहन विभाग (पर्वतन दल) पद चिह्नित किए गए हैं।

धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
सरकार ने धर्मांतरण कानून और सख्त करने के लिए कानून में कुछ संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। एक्ट में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ा कर 14 साल किया। कुछ मामलों में 20 साल तक सजा हो सकती है। जुर्माना राशि को 50 हजार से बढ़ा कर 10 लाख किया गया।

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इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

– सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी मिली मंजूरी।

– लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा मिलेगा।

– उद्योग निर्माण नियमावली को मिली मंजूरी,औद्योगिक क्षेत्र में 5 फीसदी क्षेत्र में रोजगार सृजन की नियमावली को मंजूरी।

–राज्य सरकार द्वारा निर्णयों पर मोहर लगाने और नीतियों और नियमावली में भी संशोधन किया गया।

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