देहरादून क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही बाईक रैंटल प्रतिष्ठानों के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए आज रेलवे स्टेशन के पास कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद कराया गया। यह कार्यवाही डॉ0 अनीता चमोला, संभागीय परिवहन अधिकारी,(प्रवर्तन) देहरादून संभाग के निर्देशन पर टास्क फोर्स द्वारा की गयी।
निरीक्षण के दौरान टीम को निम्नवत प्रमुख गंभीर अनियमितायें मिलीं :

  1. वाहनों का लाईसेंस में दिये गये स्थान से भिन्न स्थान पर पार्क किया जाना
  2. बिना लाईसेंस के वाहनां का संचालन करना।
  3. निजी(गैर-परिवहन) वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग करना।
  4. लाईसेंस में दिये गये पते से भिन्न स्थान पर प्रतिष्ठान संचालित करना।
  5. संस्थान द्वारा प्रतिदिन किराये पर दिये जाने वाले वाहनों का अभिलेख न रखा जाना।
  6. संचालन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें यथा पार्किंग, स्वागत कक्ष, शौचालय आदि न होना।
  7. संस्थान में लाईसेंस प्रदर्शित न होना।
  8. संस्थान में शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका/पेटी न होना।
    टीमों द्वारा अनियमिमता पाये जाने पर मोटरयान वाहन अधिनियम, 1988 की निम्नवत धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी –
  9. धारा-39 – बिना पंजीयन वाहन का उपयोग।
  10. धारा-66- बिना परमिट वाहन का उपयोग/परमिट की शर्तों का उल्लंघन।
  11. धारा-146- बिना बीमा वाहन का उपयोग।
  12. धारा-177-सामान्य निर्देशों का पालन न करना
  13. धारा-177-रैन्ट ए मोटर साईकिल स्कीम के प्राविधानों का उल्लंघन करना टीमों द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही से प्रतिष्ठान स्वामियों में हड़कम्प मच गया। प्रतिष्ठान स्वामियों व स्थानीय व्यापारियों द्वारा कार्यवाही का विरोध करते हुए टीम के साथ नोक-झों की गयी व कार्यवाही स्थल पर धरना भी दिया गया लेकिन टीमों द्वारा अपनी कार्यवाही जारी रखी गयी।
    प्रतिष्ठान स्वामियों को नियमानुसार वैध अनुज्ञापन प्राप्त करते हुए निर्धारित स्थान पर ही संस्थान का संचालन करने के निर्देश दिये गये हैं संयुक्त कार्यवाही में निम्नवत टीमें सम्मिलित थीं सुश्री प्रज्ञा पन्त व सुश्री अनुराधा पन्त, परिवहन कर अधिकारी शशिकान्त तेंगवाल, परिवहन उप निरीक्षक आनंद रतूड़ी, परिवहन उप निरीक्षक अरविन्द, परिवहन उप निरीक्षक एवं परिवहन विभाग के अन्य प्रवर्तन कार्मिक सम्मिलित थे आरटीओ डॉ0 अनीता चमोला द्वारा सभी रेंटल बाईक संचालकों को स्पष्ट किया गया कि वे नियमानुसार प्रतिष्ठान का संचालन करें। अवैध रूप से रैंटल मोटर साईकिल का संचालन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। आम जनता की सुरक्षा, मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है उनके द्वारा बताया गया कि आगे भी इस सम्बन्ध में अवैध रूप से संचालित व अनियमितता करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।
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